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बीकानेर, विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान दिवस 25 नवंबर को सवैतनिक अवकाश होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि 25 नवंबर को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ( बी )के तहत मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश मंजूरी की व्यवस्था गई है। सभी प्रकार के कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाचन में अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार है। इसके तहत मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार, राज्य में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार या व्यवसाय के नियोजकों को प्रत्येक कामगार को, जिसमें आकस्मिक कामगार भी शामिल है, के कार्मिकों को यह अवकाश देय होगा। साथ ही कार्मिक जो राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है, परन्तु उन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर कार्यरत हैं, उन्हें भी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले में मतदान दिवस 25 नवम्बर,2023 शनिवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की जा चुकी है ।

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