
बीकानेर,खाते में पर्याप्त राशि नहीं थी मगर इसके बावजूद एक उपभोक्ता ने एक दुकानदार को चेक थमा दिया जब संबंधित दुकानदार ने चेक भुलाना चाहा तो उसमें प्रिया बैलेंस नहीं मिला इस पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण दी अब न्यायालय ने चेक देने वाले उपभोक्ता को दोषी मानते हुए 6 माह के कारावास तथा 69000 रुपये का अर्थ दंड लागू किया है।
प्रकरण के अनुसार गंगाशहर की ऋषभ ट्रेडिंग के प्रोपराइटर मनोज कुमार से आरोपी राजेंद्र कुमार ने 27 जनवरी 2017 को पानी फिटिंग का सामान खरीदा। उसकी राशि चुकाने के लिए अभियुक्त राजेन्द्र कुमार टांक ने अपने हस्ताक्षर कर एक चेक नंबर 154076 दिनांक 27 जनवरी 2017 आईडीबीआई बैंक बीकानेर का परिवादी को उसकी दुकान पर दिया। परिवादी ने उक्त चेक को भुनाने के लिए अपनी बैंक यूको बैंक में गया तो पता चला कि अभियुक्त राजेन्द्र कुमार के खाता में प्रयाप्त राशि ही नहीं है। इस पर उक्त चेक अनादरित हो गया जिस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता राधेश्याम सेवग के जरिए एक विधिक नोटिस दिनांक 25/ 05/17 को आरोपी को भिजवाया। उसके बाद भी अभियुक्त द्वारा परिवादी को उक्त राशि नहीं चुकाने पर परिवादी ने न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) बीकानेर में एक मुकदमा 138 एनआई एक्ट के तहत किया।
यह प्रकरण न्यायालय में पेश होने के बाद परिवादी के बयान हुएद। स्तावेज व बयान अवलोकन के बाद विशिष्ट न्यायालय अभियुक्त राजेंद्र कुमार पुत्र बालूराम टाक निवासी रामदेव कॉलोनी के पीछे कृष्ण विहार, भीनासर को दोषी घोषित किया जाकर राजेंद्र कुमार को 6 माह के साधारण कारावास से दंडित किया। साथ ही 69,000/ रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। अदम अदायगी अर्थ दंड अभियुक्त एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा। न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा कि उक्त अर्थ दंड की राशि बतौर प्रतिकार परिवादी को प्रदान की जावेगी। परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम सेवग ने की।