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बीकानेर,रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की ओर से अभी हाल ही जारी किये गये फरमान से कॉलोनाइजरों में खलबली सी मची हुई है। दरअसल,रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा ) ने सभी नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यासों को निर्देश दिए हैं कि रेरा में रजिस्टर्ड बिना किसी भी योजना का पट्टा जारी नहीं करेंगे। इसमें निजी डेवलपर, बिल्डर के अलावा निकायों के प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने सर्कुलर जारी किया है। सकुर्लर में लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के उद्देश्य से पूर्व में जारी आदेशों का भी हवाला देते हुए निर्देश जारी किए हैं कि रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद ही निकाय प्रोजेक्ट आवेदन स्वीकार करेंगे। इससे अपंजीकृत कॉलोनियों में भूखंड खरीदने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। निजी खातेदार, विकासकर्ता, गृह निर्माण सहकारी समिति की प्लॉटेड योजना के ले-आउट प्लान का अनुमोदन करने की बाद संबंधित निकाय सुनिश्चित करेंगे कि योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन के बाद ही पट्टे जारी करेंगे। हालांकि बीकानेर विकास प्राधिकरण अपनी कई आवासीय योजनाओं और गैर आवासीय में पटटे पट्टे जारी कर रहे हैं। नियम-2. एकल पट्टा मामलों में बिना रजिस्ट्रेशन के पट्टा जारी किया जा सकता है। लेकिन यह शर्त लगाना जरूरी है कि विकासकर्ता, सोसायटी उस जमीन पर भूखंड, अपार्टमेंट या भवन का बेचान रजिस्ट्रेशन के बाद ही कर सकेगा। इस मामले में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बीकानेर,भरतपुर, पाली, जैसे शहरों में जांच कर रही है।

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