बीकानेर,नई दिल्ली,दिल्ली के पटियाला हाउस ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. पटियाला हाउस कोर्ट के कमर्शियल कोर्ट के स्पेशल जज विद्या प्रकाश ने राजस्थान के नोखा नगरपालिका को एक हफ्ते के अंदर 50,31,512 रुपए की रकम जमा करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2025 को होगी.
बीकानेर हाउस को अटैच करने का रोका आदेश : पटियाला हाउस कोर्ट ने एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और राजस्थान के नोखा नगरपालिका के बीच के विवाद में हुए समझौते का पालन नहीं करने पर बीकानेर हाउस को अटैच करने का आदेश जारी किया था. कोर्ट ने आदेश में कहा था कि नोखा नगरपालिका 21 जनवरी 2020 को एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 50,31,512 रुपये की आर्बिट्रल अवार्ड पारित किया गया था.
इस अवार्ड के खिलाफ नोखा नगरपालिका की अपील खारिज कर दी गई थी. कोर्ट ने कहा था कि नोखा नगरपालिका को बार-बार ये कहा गया कि वो अपनी संपत्तियों की जानकारी संबंधी हलफनामा दाखिल करे, लेकिन उसने किसी भी आदेश का पालन नहीं किया. ऐसे में बीकानेर हाउस को अटैच करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है.
बीकानेर हाउस को अटैच करने से राजस्थान सरकार का काम होता प्रभावित : कोर्ट ने बीकानेर हाउस की बिक्री की घोषणा की शर्तों को तय करने के लिए नोखा नगरपालिका के संबंधित अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिसके बाद आज नोखा नगरपालिका की ओर से बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर रोक की मांग की. आज कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो बीकानेर हाउस की जब्ती राजस्थान सरकार के दिल्ली में प्रशासनिक कार्यों पर गंभीर प्रभाव डाल सकती थी. मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारी इस परिसर में प्रवेश नहीं कर पाते, जिससे राज्य के लिए एक बड़ा झटका लगेगा.
बीकानेर हाउस राजस्थान सरकार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण : बता दें कि नई दिल्ली में बीकानेर हाउस राजस्थान सरकार के लिए अत्यधिक महत्व रखता है. यह संपत्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान के विधि अधिकारियों, जिसमें अतिरिक्त महाधिवक्ता का कार्यालय भी शामिल है. इसके अलावा, इस प्रतिष्ठित संपत्ति में कई अन्य प्रमुख कार्यालय और किराए पर दिए गए स्थान भी हैं.