बीकानेर,मोनालिसा हत्याकांड को लेकर चल रहे जमीन विवाद में नया मोड़ आया है। राजस्व अपील अधिकारी ने तरमीम को सही ठहराते हुए मृतका के पिता और ताऊ की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज कर दी है। जबकि पुलिस में चल रही जांच को लेकर फिलहाल कोई नतीजा सामने नहीं आया है।
मृतका नया के पिता स्व, चौधरी तथा उनके भाई अरूप ज्योति चौधरी की ओर से मुख्तयारआम सलीम सोलंकी ने एसीएम कोर्ट की ओर से जारी निर्णय व डिक्री के खिलाफ आरएए में अपील प्रस्तुत की थी। यह डिक्री 21 दिसंबर 2021 को जारी हुई थी। जिसके तहत एसीएम कोर्ट ने चिराग रामपुरिया के नाम से खसरा संख्या 484, 485 के खाता विभाजन व तरमीम के आदेश दिए थे।
आरएए ने हाल ही में दिए अपने फैसले में तरमीम को सही माना है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने माना कि स्वप्न चौधरी और उनके भाई की माता ने अपने जीवनकाल में ही संपूर्ण जमीन अलग-अगल टुकड़ों में बेच दी थी। आरएए के फैसले के तहत जमीन का मालिकाना हक चिराग रामपुरिया का बनता है।
हालांकि इस जमीन को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। पुलिस में दर्ज हत्या के मामले में जमीन विवाद की जांच पेंडिंग है। उधर, अरूप ज्योति के मुख्तयारआम सलीम सोलंकी का आरोप है कि फैसला दबाव में किया गया है। रेवेन्यू बोर्ड में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी।