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बीकानेर,श्री कोलायात के कोटडी ग्राम में खसरा नम्बर 21 में राजकुमार सिंघानिया ने वर्ष 1963 में खनन विभाग से लीज लेकर खनन कर रहे है वर्ष 1970 में बीकानेर sdo ने उसी 21 नम्बर खसरे की भूमि को मदनलाल के नाम से आवंटन कर दिया वर्ष2021 तक इस भूमि पर सिंघानिया ने खनन कार्य चालू रखा और आवंटन निरस्त का दावा जिला मजिस्ट्रेट में चल रहा है राजस्थान सरकार के पहले भी आदेश दे रखे कि जिन ने पहले सरकार की भूमि पर लीज ले रखी है वह और किसी को आवंटित नही की जाएगी और हो रखी है तो उसे तुरंत निरस्त किया जाएगा भूमि पर सिविल न्यायालय ने स्टे देकर यथास्थिति के आदेश दे रखे है इसके बावजूद तहसीलदार ने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर ते हुवे बिना अधिकार की इस भूमि पर मिथ्या खातेदारी दे डाली ,जब कि खातेदारी का दावा पहले से उपखण्ड अधिकारी कोलायात में चल रहा है फिर भी भूमि का आनंद फानन में बेचान करके नामान्तरण करवा लिया गया और दिनाक 30 सितंबर को अजित सिंह ,चतरसिंह ,मदनलाल सहित पटवारी जगदीश पवार,हेतराम जाखड़ ,सहित 15 ,20 लोग गाड़ियों में आये और मेरी खातेदारी भूमि पर कब्जा करने लगे जब इनको मना किया गया तो ईन्होंने कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की मामले में तहसीलदार हरिसिंह सहित sdo के साथ मदनलाल, अजीतसिंह, चतरसिंह, जगदीश ,पटवारी हेतराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर इसकी शिकायत भ्रष्टाचार ब्यूरो सहित ed को पत्र भेजकर मामले में जांच की मांग की अजित सिंह भाटी खाली पड़ी भूमियों पर अवैध कब्जे करके अवैध खनन करते है पिछले सप्ताह खनन विभाग बीकानेर ने अजित सिंह पर अवैध खनन का मुकदमा गजनेर थाना में दर्ज करवाया है अजीतसिंह ने गिरोह बनाकर खाली पड़ी भूमि पर कब्जा करके अवैध खनन करते है
भूमि खातेदारी के लायक ही नही इस भूमि पर खनन के बड़े बड़े गड्ढे हो रखे है फिर पटवारियों ने गलत रिपोर्ट बनाकर खातेदारी दे डाली अब उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में चल रहे वाद में क्या होगा निस्तारण मामले को लेकर सिंघानिया ने sp से मिलकर मामले में उचित कार्यवाही की मांग की है

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