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बीकानेर,शार्दूल गंज के आवासीय भूखण्ड संख्या सी-३१ पर बने मकान के सेटबैक कवर कर अवैध रूप से बनाई गई दुकानों के मामले में हाईकोर्ट का स्थगन आदेश भी हवा हो गया। इस मामले की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाये रखने के लिये आदेश जारी किये थे,इसके बावजूद मकान मालिक ने दुकानों का निर्माण मुक्कमल करवा कर उन्हे किराए पर भी चढ़ा दी। इस मामले को लेकर न्यास सचिव का कहना था कि भूखण्ड मालिक को तीस दिन के अंतराल में अवैध बनी दुकानें हटाने का आदेश दिया था,लेकिन हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट का आदेश मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के लिये के दिये गये थे,लेकिन स्थगन आदेश की दुकानों का निर्माण मुक्कमल करवा कर शट्टर लगवा लिये और दुकानों को किराये पर चढ़ा दी। इस मामले को लेकर विधिक जानकारों का कहना है कि हाईकोर्ट स्थगन की अवेहलना करने पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है मगर यह जिम्मेदारी नगर विकास न्यास प्रशासन की है। यह मामला सीधे तौर पर नगर विकास न्यास की नाकामी उजागर करता है।

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