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बीकानेर,प्रदेश में कोपिक-19 की तीसरी लहर आने की समावना व्यक्त की गई है। गत वर्षको-19 से मितव्ययों को आवाज से होने वाले वायु प्रदूषण सेवक में होने वाली समावित खराबी के कारण आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अतिरिक्त आतिशबाजी से योग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। आतिशबाजी के धुए सेलनमार चना और कोटि-19 के रोगियों के पश्चातवर्ती प्रापरवपरीत असर पड़ता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु दिनांक 01.10,2021 से 31,01 2022 तक सभी प्रकार की आतिशबाजी क प्रतिबन्ध लागू किया जाना आवश्यक है।फोटक अधिनियम 1854 सहपठित विस्फोटक नियम, 2008 में आतिशबाजी के अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अनुज्ञापत्र अधिकारी icensing Authority) को यह परामर्श देती है कि राज्य में नागरिकों को स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी न करें।

आज्ञा से

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है 1. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

2. महानिदेशक, पुलिस (अपराध), राजस्थान, जयपुर। 3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री |

4. संभागीय आयुक्त समस्त

5. महानिरीक्षक रेंज, समस्त। 16. पुलिस आयुक्त जयपुर/ जोधपुर स

7. जिला मजिस्ट्रेट समस्त ।

8. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त |

9 निर्देशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।

10. रक्षित पत्रावली

(अभय कुमार)

प्रमुख शासन सचिव, गृह

( देवेन्द्र कुमार ) संयुक्त शासन सचिव

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