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बीकानेर,शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को अनुतीर्ण नहीं करने के प्रावधान को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने गजट नोटिफिकेशन निकाल कर बदल दिया गया है। इन्सके अनुसार अब आठवीं के विद्यार्थियों को फेल भी किया जा सकेगा लेकिन ये प्रावधान पिछले दो शिक्षण सत्रों में कोरोना महामारी के कारण सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षाओं के ही कक्षोन्नति करने के कारण लागू नहीं किया जा सका है।

अब चूंकि सत्र 2021-22 में पूरी क्षमता से स्कूलों में शिक्षण शुरू हो चुका है तथा यदि परिस्थितियां अनुकूल रहती है और परीक्षाएं सुचारू रूप से आयोजित होती है तो इस बार राज्य सरकार के 16 सितंबर 2020 के गजट नोटिफिकेशन के प्रावधानानुसार आठवीं बोर्ड के

परीक्षार्थियों को अनुत्तीर्ण भी किया जा सकेगा।

केंद्र सरकार ने 11 जनवरी 2019 केशन को तथा उसके बाद राज्य सरकार ने भी 16 सितंबर 2020 को अपने राजपत्र में इसे प्रकाशित कर परीक्षा पास नहीं करने वाले विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण करने के प्रावधान कर दिए हैं।

हालांकि इसमें ये प्रावधान भी किया गया है कि मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों की दो माह बाद एक बार फिर परीक्षा ली जाएगी। अगर उसमें भी वे पास नहीं होते हैं तो उन्हें उसी कक्षा में रोका जा सकेगा।

इस प्रावधान के बारे में न तो संस्था प्रधानों को और न ही विभागीय अधिकारियों को जानकारी है। जब संस्था प्रधानों तथा विभागीय अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया तो अधिकांश ने इस प्रावधान के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की तो कुछ ने कोई जवाब ही नहीं दिया। जिसमें कहा गया है कि पांचवी और आठवीं कक्षा की मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की 60 दिवस में पूरक परीक्षा ली जाएगी। पूरक परीक्षा में पास नही होने वाले आठवीं के बच्चों को तो उसी कक्षा में रखा जाएगा लेकिन पांचवी के बच्चों को रोका नहीं जाएगा।

चूंकि अधिकांश बच्चों तथा अभिभावकों को अभी तक ये ही जानकारी है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को फेल नही किया जा सकता। इसलिए ये जरूरी है कि सरकार और विभाग कोरोना महामारी में विस्मृत हो गए इस गजट नोटिफिकेशन के अनुसार सभी संस्था प्रधानों, बच्चों तथा अभिभावकों के समक्ष वर्तमान स्थिति स्पष्ट करें ताकि संस्था प्रधान, अभिभावक और बच्चे समय रहते उसी अनुसार परीक्षाओं की तैयारी कर सकें।

इनका कहना है

2020 और 2021 में सबको पास करने से 16 सितंबर 2020 का गजट नोटिफिकेशन चलन में नहीं आया है। इसके कारण वर्तमान में आठवीं तक किसी को फेल नहीं करने की जानकारी घर-घर पहुंची हुई है। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा अभी से इस गजट नोटिफिकेशन की स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए।

महेन्द्र पाण्डे,महामंत्री राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ

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