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बीकानेर,सिस्टम चीफ ने कहा की विशेष न्यायालय पोस्को अदालत,बीकानेर में वर्ष 2022 से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में खाजुवाला थाना क्षेत्र की घटना थी के प्रकरण में गरीब अहसाय का लंबे समय से जेल में निरुद बंदी महेंद्र नाथ निवासी हाकमाबाद के मामले में उसका कोई पैरोंकार नही होने पर अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर को पत्र भेज कर बंदी को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए कहा था जिसमें प्रसंज्ञान लेकर एडवोकेट मनोज सुरोलिया चीफ लिगलएड काउंसल को गरीब अहसाय बंदी महेंद्रनाथ की मुकदमे में परैवी के लिए नियुक्त किया गया और विशेष पास्को न्यायालय के न्यायाधीश अनु अग्रवाल ने अभियुक्त महेंद्रनाथ के विरुद्ध लगाए गए आरोप से साक्षी के अभाव में दोष मुक्त करार दिया
उन्होंने यह भी बताया की अन्य अदालतों से भी गरीब अहसाय बंदिया की पैरवी के लिए प्राधिकरण के पास काउंसिल नियुक्त करने के पत्र आ रहे हैं जिसमें एल एडीसीएस काउंसिल को पैरवी के लिए निःशुल्क नियुक्त किया जा रहा है जिसका बेखुबी लाभ मिल रहा है शासन की मंशा के अनुरूप कार्य होने से गरीब ऐसा बंदिया के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत संचालित लीगल है डिफेंस काउंसिल सिस्टम निश्चित तौर पर वरदान साबित हो रहा है इसलिए नि:शुल्क पैरवी भी के लिए गरीब अहसाय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र देखकर लाभ ले सकते हैं एवं निःशुल्क टोल फ्री नंबर 15100 पर भी कानूनी सहायता सलाह लिया जा सकता है

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