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बीकानेर,जबरन दहेज देने और बाद में दहेज के आरोप लगाने पर पति ने अपनी ही पत्नी व ससुराल पक्ष के खिलाफ महिला थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420,406, 384,193, 196,197तथा 120 बी तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 में मुकदमा दर्ज कराया है।

बीकानेर में सोनागिरी कुआं निवासी संजय मोदी पुत्र घनश्याम मोदी ने अपनी पत्नी लक्ष्मीनाथ घाटी, बड़ा बाजार निवासी नेहा मोदी, ससुर किशन लाल मोदी, सास चंद्रकांता मोदी, लक्ष्मी मोदी, रविन्द्र कुमार मोदी और गोपीकिशन राठौड़ के खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराए हुए उसे परेशान करने, दहेज के आरोप में फसाने, मना करने बावजूद भी दहेज देने, अलग होने के बाद जो सामान दिया गया उसे थाने में सुपुर्द करने के बाद भी दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज कराकर परेशान करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।

बीकानेर में ये पहला मामला है जब पति ने अपनी पत्नी तथा ससुराल पक्ष पर जबरदस्ती दहेज देने और परेशान करने के खिलाफ महिला थाने में एफआई आर दर्ज कराई है। एडवोकेट गोवर्धन सिंह ने संजय मोदी की तरफ से पुलिस अधीक्षक से बात कर महिला थाने में ये मुकदमा दर्ज कराया है। जिसकी जांच ….. को सौंपी गई है।

कोर्ट में झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने झूठे बयान देने पति से बड़ी राशि हड़पने के लिए पति को प्रताड़ित करने अनावश्यक मांग करने व पच्चास लाख की मांग पूरी न करने के कारण दहेज के झूठा केस दर्ज कराने पति द्वारा महिला रोग विसेसज्ञ डॉक्टरों से ईलाज करवाने के बावजूद पति पर एबॉर्शन करवाने का झूठा केस दर्ज करवाकर प्रताड़ित करनेआदि के विरुद्ध केस लगाया है

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