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जयपुर,राजस्थान हाईकोर्ट ने बेसिक कम्प्युटर अनुदेशक सीधी भर्ती 2022 मे स्पोर्ट्स केटेगरी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों मे छुट नही देने के मामले मे नोटिस जारी कर 10 अक्टूबर तक जवाब मागा है जस्टिस इंन्द्रजीत सिहं जी ने आदेश आसिस कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका मे दिए मामले मे अधिवक्ता कोमल गिरी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार द्वारा बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पदो पर विज्ञापन जारी कर आवेदन मागे आवेदन के उपरांत विभाग द्वारा रूल्स का हवाला देते हुए प्रतेक प्रशन पत्र मे न्यूनतम अंक 40% निधारित कर दिए जिसमे अनुसूचित जाती व जनजाति के अभ्यर्थियों को 5% छुट दि गई लेकिन स्पोर्ट्स अभ्यर्थियों को किसी तरह कि कोई छुट नही दि गई जबकि स्पोर्ट्स रूल्स मे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है इसके अलावा अन्य भर्तियां जिनमे न्यूनतम अंकों कि बाध्यता होती है उनमे भी स्पोर्ट्स अभ्यर्थियों को अंकों मे छुट दि गई है बोर्ड द्वारा यह कहकर अभ्यर्थियों को वंचित कर दिया गया कि आपके न्यूनतम अंक 40% से कम है इसलिए स्पोर्ट्स अभ्यर्थियों को राहत देकर भर्ती प्रक्रिया मे सामिल किया जाए इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार व कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर 10 अक्टूबर तक जवाब मागा है

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