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बीकानेर,न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण बीकानेर के पीठासीन अधिकारी ने सड़क दुर्घटना में मृतक की पत्नी रामेती वगेरा को 18,83,483/- रुपए का मुआवजा देने के आदेश चोला मंडलम् एम एस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दिए हैं मामले के अनुसार वर्ष 2019 में डेलवा निवासी मदनलाल मेघवाल पीकअप में सवार होकर जा रहा था तो पीकअप चालक रामरतन ने नाथवाना से आगे पीकअप को तेज गति व लापरवाही से चला कर पलट दी जिसके परिणामस्वरूप मदनलाल की मृत्यु हो गई। इस संबंध में मृतक की पत्नी व बच्चों ने न्यायालय में मुआवजा के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अनवर अहमद चौहान ने मृतक के वारिशान पत्नी और बच्चों को 18,83,487/- रुपए एक माह के भीतर अदा करने अथवा 2019 से 7 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा देने के आदेश दिए परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट मनोज कुमार जाखड़ लूनकरनसर ने की।

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