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बीकानेर,सरकार ने वाहन विक्रेता डीलरों को निजी वाहनों के बाद टैक्सी परमिट वाहनों के पंजीकरण का अधिकार भी दे दिया है। अब डीलर टैक्सी परमिट नए वाहन का पहली बार रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन विभाग के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इस संदर्भ में परिवहन एवं सुरक्षा विभाग के आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी ने आदेश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार राज्य में अवस्थित वैध ट्रेड धारक वाहन डीलर की ओर से विक्रय किए गए एवं राज्य में ही पंजीकृत होने वाले पूर्ण निर्मित वाहनों को लिए अस्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। आवेदक जिस जिला परिवहन कार्यालय के पंजीयन कोड में पंजीयन क्रमांक चाहता है, उस जिले के कोड का चुनाव कर पंजीयन प्रकिया पूरी करेगा।

यह दिए निर्देश

पूर्ण रूप से निर्मित ऐसे गैर परिवहन वाहन, जिनका विक्रय एवं पंजीयन राजस्थान राज्य में ही होना है।
अन्य राज्य से अस्थायी पंजीयन प्रमाण-पत्र (टीआरसी) प्राप्त पूर्ण रूप से वाहनों के पंजीयन के लिए संबंधित जिला परिवहन अधिकारी पंजीयन अधिकारी होगा।

विभाग में अंदरूनी विरोध
डीलरों को वाहनों के पंजीकरण से जुड़ी सभी शक्तियां देने से परिवहन विभाग में विवाद गहरा गया है। विभाग के फील्ड स्टाफ का मानना है कि इस व्यवस्था से विभाग की छवि को नुकसान होगा। डीलरों की गड़बड़ी का खमियाजा फील्ड अधिकारी भुगतेंगे। डीलरों पर कार्रवाई करने के संबंध में आरटीओ व डीटीओ के पास अधिकार नहीं है।

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