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बीकानेर,गंगाशहर निवासी परिवादिया किशना देवी सोनी पत्नी महावीर प्रसाद सोनी निवासी शिव मंदिर के पास, शिवा वस्ती, घडसीसर रोड़, गंगाशहर, बीकानेर ने न्यायालय के मार्फत सुन्दरलाल सोनी पुत्र शंकरलाल सोनी निवासी बदी भैरू मंदिर के पास, चोपड़ा बाड़ी के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मामला जरिए इस्तगासे से पुलिस थाना गंगाशहर में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में परिवादिया ने बताया कि प्रार्थीनी का नजदीक रिश्तेदार सुन्दरलाल सोनी उम्र 38 वर्ष पुत्र शंकरलाल सोनी निवासी ब्रदी भैरू मंदिर के पास, चौपडा वाडी, गंगाशहर, बीकानेर दिनांक 05.03.2023 को प्रार्थीनी के घर आया आया और सोने का जडाऊ सेट बनाने का आश्वासन देकर 50 ग्राम सोना उसी दिन प्रार्थीनी के रिश्तेदार निर्मल सोनी उम्र 32 वर्ष पुत्र ताराचन्द सोनी निवासी चौपडा वाडी, गंगाशहर, बीकानेर मोबाईल तथा प्रार्थीनी के पति महावीर प्रसाद सोनी उम्र 45 वर्ष पुत्र तोलाराम निवासी घडसीसर रोड़, शिव मंदिर के पास, शिवा बस्ती, बीकानेर के समक्ष प्राप्त कर लिया तथा बार बार आग्रह के बाद भी अभियुक्त सुन्दर लाल सोनी ने 50 ग्राम सोने का जडाऊ सेट बनाकर नही दिया। दिनांक 05.08.2023 को मुझ प्रार्थीया व मेरे पति व निर्मल सोनी ने अभियुक्त सुन्दरलाल सोनी को अपने घर पर बुलाया तो अभियुक्त सुन्दरलाल सोनी ने प्रार्थीया को एक चैक दिया तथा कहा कि अभी मेरी स्थिति ठीक नहीं है आप उक्त चैक दिनांक 19.01.2024 के माध्यम से 3 लाख रूपये प्राप्त कर लेना अगर मैं इस अवधि में आपके सोने के जड़ाऊ सेट बनाकर नहीं देता हूँ तो। 3. यह कि इस पर मुझ प्रार्थीया के द्वारा दिनांक 19.01.2024 को बैंक जाने पर पता चला कि उक्त चैक पर कांट छांट होने के कारण लौटा दिया था। जिस पर अभियुक्त सुन्दरलाल सोनी को पुनः बुलाकर अवगत कराने पर उसने दिनांक 24.01.2024 का चैक दे दिया और कहा कि आप चिंता ना करे तब तक सोने का जडाऊ सेट आपको बनाकर दे दूंगा। दिनांक 24.01.2024 को पुनः बैंक जाने पर बैंक कर्मचारियो ने बताया कि उक्त चैक पर हस्ताक्षर गलत स्थान पर होने के कारण चैक दिनांक 24.01.2024 का भुगतान बैंक द्वारा संभव नहीं है तथा आप चैक जारी कर्ता पर धोखाधड़ी का मुकदमा करे। प्रार्थीनी व उसके पति महावीर प्रसाद सोनी तथा उसके रिश्तेदार निर्मल सोनी सहित सभी सहमत हो गये। 4. यह कि प्रार्थीनी ने अपने पति, तथा रिश्तेदार निर्मल के सामने अपने घर पर अभियुक्त सुन्दर लाल सोनी को बुलाकर उल्हाना दिया कि आपने दो बार चैक गलत हस्ताक्षकर गलत स्थान पर जानबूझकर करके दिये है जिस कारण प्रार्थीनी को अपने 50 ग्राम सोना वापस लौटा दो और आपके यह दोनो चैक ले जाओ तब अभियुक्त सबके सामने इंकार हो गया। जिस पर प्रार्थीनी को अभियुक्त सुन्दरलाल सोनी के विरुद्ध पुलिस थाना गंगाशहर, बीकानेर तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बीकानेर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था। उक्त दोनो पत्रों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नही हुई हैं केवल मात्र पुलिस थाना गंगाशहर, बीकानेर में कई बार बुलाकर बैठा दिया जाता था। यह कि कालान्तर में जब दिनांक 24.01.2024 को बैंक गये तब बैंक अधिकारी ने कहा कि हस्ताक्षर गलत स्थान पर होने के कारण आप सही स्थान पर करा लावे तो बैंक से भुगतान संभव है। जिस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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