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बीकानेर,फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर गाड़ी खरीदने और लोन जमा नहीं कराने के बावजूद गाड़ी से कंपनी का आधिपत्य हटाने का मामला सामने आया है। आमतौर पर फाइनेंस कंपनियों पर मामला दर्ज होता है लेकिन श्रीडूंगरगढ़ पुलिस थाने में फाइनेंस कंपनी ने गाड़ी खरीदने वाले पर मामला दर्ज कराया है।

कंपनी जब गाड़ी पर लोन देती है तो उसका आधिपत्य (हाइपोथिकेशन) कंपनी के नाम ही रहता है ताकि खरीददार लोन जमा कराए बिना उसे बेच ना सके। जयपुर की फाइनेंस कंपनी फिनकॉर्प ने आरोप लगाया है कि कंपनी को लोन दिए बिना ही आधिपत्य हटाने के कागज तैयार कर लिए गए। ऐसे में धोखाधड़ी का मामला लाडेरा निवासी ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वरलाल निवासी लाडेरा पर दर्ज कराया है। आरोप है कि उसने महिंद्रा बोलेरो जेड एल एक्स गाड़ी खरीदी, जिस पर 6 लाख 98 हजार 194 रुपये का लोन लिया था। फिनकॉर्प कंपनी की ओर से लोन का पूर्ण भुगतान नहीं करने तक गाड़ी को खरीददार के पास रखने औऱ समय समय पर मांग करने पर निरीक्षण का कहा था। परन्तु आरोपियों ने छल कपट करके अपने आधिपत्य को हटा दिया। थानाधिकारी वेदपाल शिवराण ने बताया कि मामला दर्ज करके जांच एएसआई पूर्णमल को सौंपी गई है।

एक अन्य मामला इसी फाइनेंस कंपनी के मोहनलाल द्वारा हथाना, इंदपालसर बड़ा के सीताराम, कमला देवी पर दर्ज कराया गया है। आरोपी ने महिंद्रा बोलेरो एक्स एल एक्स के लिए 6 लाख 56 हजार 647 रुपये का लोन लिया था। उस पर भी लोन जमा कराए बगैर आधिपत्य हटाने का आरोप है। दोनों मामलों में गारंटर को भी नामजद कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच एएसआई रविन्द्र सिंह को सौंपी है।

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