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बीकानेर के आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता एन.डी. कादरी द्वारा सूचना आयोग को पत्र लिखकर बताया कि आपके दोनों नोटिस सितंबर 2021 एवं 24 दिसंबर 2021 जिसमें आपने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ‘‘क्यों न आपको धारा 20 (1) में दंडित किया जाए, साथ ही नोटिस प्राप्ति के पंद्रह दिन में सूचना देने के निर्देश दिए गए थे’’ पर भी पालना नहीं की जा रही है। ज्ञात रहे सूचना अधिकार के अंतर्गत नुरानी मस्जिद रानीसर बास निवासी एन. डी. कादरी ने सूचना मांगी है। सचिव यूआईटी ने अपीलार्थी को पत्र में क्रमांक – न.वि.न्यास/लो.सू.अ/बीका/2022/353 दिनांक 18.01.2022 में दर्शाया है कि अपीलार्थी ने पंडित धर्मकांटे के पिछे वैध मधाराम काॅलोनी आम गली को लोहे के गाटर से बंद करने की शिकायत करते हुए आमजन के लिए रास्ता खोलने तथा असामजिक तत्वो के खिलाफ कार्यवाही करने करने का निवेदन किया है।

एन.डी. कादरी ने कहा कि ऐसा किसी भी अतिक्रमण होने अथवा हटाने की बात सूचना आवेदन पत्र मे ही दर्ज नहीं है। यह पुरी तरह टालमटोल और गुमराह कर आप सूचना आयोग जयपुर के आदेशों की अवहेलना है। अगर वैध मधाराम काॅलोनी पंडित धर्म कांटे के पिछे कोई अतिक्रमण यू.आई.टी. ने पाया है तो हटाने कि जिम्मेदारी विभाग की है, ना कि किसी आर.टी.आई. कार्यकर्ता की।
अपीलार्थी अपेक्षा करता है कि धारा 6 (1) आवेदन में मांगीं सूचना दिलवाने तथा उक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

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