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बीकानेर,रत्तानी व्यास पंचायत समिति के अध्यक्ष महेन्द्र कुमार व्यास का दिसम्बर, 23 में कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त अपने कार्यकाल अवधि का हिसाब नही देने, समिति के संविधान के संरक्षक मण्डल को चार्ज नही देने को लेकर समाज के संजय व्यास एवं विजय शंकर व्यास द्वारा वाद जनवरी, 24 मे एक प्रतिनिधित्व वाद बीकानेर के न्यायालय में पेश कर समिति के अध्यक्ष पर आरोप लगाये गये कि उनके द्वारा समिति के संविधान के अनुसार लेन-देन बैंक के माध्यम से करने, झूठे खर्चे दर्शाये जाकर समिति के सम्पति व धन का दुरूपयोग कर जबरन अध्यक्ष पद पर महेन्द्र कुमार व्यास काबिज हो रखे है, जबकि समाज के भवन व किराये पर दी गई स्कूल से लाखो रूपये की आमदानी है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई वैध लेखा जोखा नही रखा जा रहा है। इसी कारण वादी ने इन सम्पतियों की देखरेख व सुरक्षा के प्रबन्ध हेतु एक रिसिवर नियुक्त करने की न्यायालय से प्रार्थना की गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की सुनवाई उपरान्त उपरान्त दिनांक 07.10.2024 को रत्तानी व्यास पंचायत समिति की सम्पति एवं आय व्यय के प्रबन्ध हेतु रिसीवर नियुक्त करने के आदेश किए गए। इस आदेश को रोकने के लिए आदेश के विरूद्व समिति के अध्यक्ष महेन्द्र कुमार व्यास द्वारा रिवीजन याचिका पेश कर समिति के प्रबन्ध हेतु नियुक्त रिसीवर आदेश दिनांक 07.10.2024 निरस्त करने की पेश की। जिस पर आज माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की सुनवाई उपरान्त निर्णय दिया गया कि न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्ति किये जाने को उचित व सही मानते हुए समिति के अध्यक्ष महेन्द्रकुमार व्यास की रिवीजन याचिका खारिज कर दी गई। इस मामले में वादी संजय व्यास व विजय शंकर की ओर से एडवोकेट सोमदत्त पुरोहित एवं सुखदेव व्यास ने की।

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