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बीकानेर,शहर में हो रहे अतिक्रमण पर न्यायालय ने दिखाई सख्ताई निगम व न्यास के अधिकारियों को आदेश देते हुए हिदायत दी है कि अगले माह तक अतिक्रमण को हटा दिए जाएं और इसकी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की जाएं। न्यायाधिपति ने यह आदेश नत्थुसर गेट निवासी नृसिंह लाल किराडू और नत्थानियों की सराय बारह गुवाड़ निवासी हिमांशु व्यास की ओर से अपर जिला एवं सेंशन में पेश एक वाद दायर पर दिये है। जिसमें बताया गया है कि नत्थुसर गेट से जूनागढ़ तक अतिक्रमणों की भरमार है। जिसे हटाकर आमजन को राहत प्रदान की जाएं। न्याधिपति ने नगर विकास न्यास और नगर निगम को सख्त आदेश दिए हैं कि पंद्रह जुलाई को दोनों विभाग इस कार्रवाई को पूर्ण करके अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। आम लोगों को भी हिदायत दी गई है कि पंद्रह जुलाई से पहले अपने अतिक्रमण हटा लें। परिवादियों ने बताया कि नत्थूसर गेट क्षेत्र में सर्वा कब्जे हो रहे हैं। यहां मुख्य बाजार पर पहले अपने अतिक्रमण हटा लें। परिवादियों ने बताया कि नत्थूसर गेट क्षेत्र में सर्वाधिक कब्जे हो रहे हैं। यहां मुख्य बाजार पर दुकानदारों ने न सिर्फ अपनी दुकानों के आगे कब्जे कर रखे हैं बल्कि कुछ दुकानदारों ने विधानसभा चुनाव से पहले पक्का निर्माण कर लिया। त्यौहारों पर यहां दुकानदार अस्थायी कब्जे और बढ़ा लेते हैं। इससे आम लोगों के चलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती। इस पर । इस वाद पर सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या पांच ने पंद्रह जुलाई तक सारे कब्जे हटाने के आदेश दिए हैं।

किराडू और व्यास ने इस मामले में नत्थूसर गेट,नगर विकास न्यास, नगर निगम,जिला कलेक्टर और नयाशहर थानाधिकारी के खिलाफ ये वाद दायर किया था। अब अदालत ने इनको पंद्रह जुलाई तक कब्जे हटाने के आदेश दिए हैं। इस मामले वादी की ओर से एडवोकेट प्रेमनारायण हर्ष ने वाद दायर किया।

आदेश में नत्थूसर गेट से जूनागढ़ तक कब्जे हटाने के आदेश दिए हैं। वाद में इस पूरे क्षेत्र में जगह-जगह कब्जे होने की जानकारी दी गई है। जिसमें नत्थूसर गेट के बाहर से अंदर होते हुए जूनागढ़ तक के रास्ते में लोगों ने अपने घर के आगे चौकी बना रखी है। किसी ने घर के आगे लोहे के खोखे रखे हुए हैं। किसी ने अस्थायी से स्थायी दुकान बना ली। ऐसे में रास्ते इतने बाधित हो गए कि तीन पहिया और चार पहिया वाहन नहीं निकल पा रहे हैं।

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