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बीकानेर,बीकानेर पुलिस के हवलदार भंवरलाल विश्नोई की गोली मारकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। हत्या के अभियुक्त जांगलू पांचू निवासी 45 वर्षीय प्रेमप्रकाश पुत्र बृजपाल विश्नोई को न्यायालय ने आजीवन कारावास व 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त आयुध अधिनियम के तहत भी तीन वर्ष का कारावास व 5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मृतक भंवरलाल आरएसी का हवलदार था, जो उस समय पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तैनात था। मई 2016 की शाम जब वह ड्यूटी से घर लौट रहा था, तब रामपुरा रेल फाटक के पास आरोपी प्रेमप्रकाश ने देशी कट्टे से भंवरलाल पर तीन फायर किए। लोगों के इकट्ठा। होने से आरोपी भाग गया। भंवरलाल को पीबीएम ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ये था पूरा मामला: भंवरलाल के तीन पुत्रियां थीं। उसने दूसरे नंबर की पुत्री मंजू से प्रेमप्रकाश की शादी करवाई थी। बाद में मंजू की मृत्यु हो गई। तब दामाद प्रेमप्रकाश को भंवरलाल ने अपनी तीसरी पुत्री राधा दे दी। मगर विवाह होते ही प्रेमप्रकाश अपनी पत्नी राधा को प्रताड़ित करने लगा। राधा ने प्रेमप्रकाश पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा करवाया। जिसमें पुलिस ने जुर्म प्रमाणित मानते हुए प्रेमप्रकाश के खिलाफ चालान पेश कर दिया‌। बाद में राधा व प्रेमप्रकाश का तलाक हो गया।

तलाक के बाद भंवरलाल ने राधा का दूसरा विवाह कर दिया। इससे प्रेमप्रकाश भंवरलाल से रंजिश रखने लगा। उसने भंवरलाल को धमकी दे रखी थी। आख़िर उसने भंवरलाल पर सरेआम बीच रास्ते पर ही गोलियां चला दी। भंवरलाल की मौत हो गई।

बता दें कि भंवरलाल की हत्या के आठ साल मई में ही पूर्ण हुए हैं। आख़िर आठ बाद भंवरलाल को न्याय मिला।

आरोपी के खिलाफ मुकदमा भंवरलाल के पुत्र सतपाल ने दर्ज करवाया था। वहीं फैसले के वक्त लोक अभियोजक वाहिद अली रहे। आरोपी वर्तमान में बीछवाल स्थित केंद्रीय कारागार में ही है। उसकी सजा में से पुलिस अभिरक्षा व न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में बिताई अवधि घटाई जाएगी।

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