बीकानेर,राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने राजभवन एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के सचिवों से पूछा है कि बीकानेर प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति अंबरीश शरण विद्यार्थी की नियुक्ति संबंधी शिकायत के मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है.
सुरेंद्र जाखड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने दोनों विभागों के सचिवों को अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. प्रकरण के अनुसार बीटीयू के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. नरेंद्र कुमार थेरी ने कुलपति के खिलाफ 25 मार्च 2022 को तकनीकी शिक्षा विभाग को विवाद के चलते 19 पेज की रिपोर्ट भेजी थी.
प्रतिवेदन में कुलपति की नियुक्ति को गलत बताते हुए उन पर सरकार के आदेशों की अवहेलना करने, गंभीर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था। रजिस्ट्रार ने तकनीकी शिक्षा विभाग के सरकारी सचिव को आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सिफारिश की थी। इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। रजिस्ट्रार को पद छोड़ना पड़ा। सुरेंद्र जाखड़ ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के सचिव, राजभवन के सचिव, कुलपति, कुलसचिव सहित अन्य के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. अगली सुनवाई जुलाई में रखी गई है।
उल्लेखनीय है कि कुलपति का कार्यकाल विवादों से भरा रहा है। बीटीयू में नियुक्ति से पहले कुलपति नन्ही परी फ्रंटियर इंजीनियरिंग संस्थान, पिथौरागढ़, उत्तराखंड के निदेशक थे। उसके खिलाफ 15.35 लाख रुपये के गबन का मामला दर्ज किया गया था।