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बीकानेर, चूरू जिले की सुजानगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सालासर की पूर्व सरपंच चंपा देवी के विरूद्ध की गई शिकायत जांच के दर्शन झूठी पाई गई है। इसके बाद संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के.पवन ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत जैरकार प्रकरण समाप्त कर, पत्रावली को दाखिल दफ्तर के आदेश जारी किए है।
वर्ष 2015 से 2020 तक ग्राम पंचायत सालासर क्षेत्र में कराए गए सीसी सड़क निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायत की गई थी, विभिन्न स्तरों इस प्रकरण की जांच करने पर शिकायत सही नहीं पाई गई। संभागीय आयुक्त ने जांच के आधार पर प्रकरण को समाप्त कर, पत्रावली को दाखिल दफ्तर करने के आदेश जारी किए हैं।
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