
बीकानेर,जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीकानेर जिले में ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून, यूएवी आदि को उड़ाने एवं आतिशबाजी, पटाखों के क्रय व विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। आदेशानुसार जिले में अब पटाखों, आतिशबाजी के क्रय, विक्रय एवं उपयोग पर लगे प्रतिबंध को तुरंत प्रभाव से मुक्त किया गया है। इस आदेश अनुसार बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के यूएवी, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने पर लगा प्रतिबंध यथावत जारी रहेगा तथा जिनकी आवहेलना दंडनीय होगी।