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जयपुर ,शहर की निचली अदालत ने धमका कर दस लाख रुपये हड़पने से जुडे मामले में वकील गोवर्धन सिंह और एक अन्य सोहेल दीक्षित की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है.

अदालत ने कहा है कि आरोपित पर दस लाख रुपये हड़पने का गंभीर आरोप है और मामले में अभी अनुसंधान लंबित है.ऐसे में आरोपित को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. वहीं दूसरी ओर बीकानेर (Bikaner)पुलिस (Police) ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर गोवर्धन सिंह का प्रोडक्शन वारंट लिया है. पुलिस (Police) अब उसे बीकानेर (Bikaner)में दर्ज मामले में गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी.गौरतलब है कि वैशाली नगर थाना पुलिस (Police) ने गत छह मई को गोवर्धन सिंह व सोहेल के खिलाफ रुपये हड़पने का मामला दर्ज किया था. सबसे पहले गोवर्धन सिंह को महिला आरपीएस अधिकारी से अभद्रता से जुडे मामले में गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद गोवर्धन व अन्य के खिलाफ विभिन्न थानों में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हुए हैं.

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