बीकानेर,कक्षा 10वीं की छात्रा को एक टैक्सी चालक बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस संबंध में छात्रा के परिजनों ने 16 मार्च को बीछवाल थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। आरोपी की गिरफ्तारी व नाबालिग को दस्तयाब करने की मांग को लेकर परिजनों व समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया और उच्चाधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग की।
दरअसल, छात्रा के पिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी पुत्री की उम्र 16 वर्ष 06 माह है जो अभी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। हुसगसर निवासी श्यामसिंह पुत्र भंवरसिंह की टैक्सी में उसकी पुत्री स्कूल जाती थी। 15 मार्च की रात को लगभग नौ बजे श्यामसिंह अपने दो मित्रों के साथ उसके घर आये और उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गये। साथ ही घर से 60 हजार रुपए नकदी व सोने-चांदी का सामान अपने साथ ले गये।
परिवादी का आरोप है कि श्यामसिंह उसकी नाबालिग पुत्री को मोटरसाईकिल पर भगाकर ले गया तथा दोनों मित्रों ने इस कार्य में आरोपी का सहयोग किया। परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 363, 366, 366ए, 379, 34 व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) एक्ट में मुकदमा दर्ज किया।