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बीकानेर,देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे देशद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त फैसला दिया है । कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक IPC की धारा 124 – ए की री – एग्जामिन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती , तब तक इसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा । कोर्ट ने इस कानून के तहत दर्ज पुराने मामलों में भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है । सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 1870 में बने यानी 152 साल पुराने राजद्रोह कानून यानी IPC की धारा 124 – ए केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया । इसके बाद कोर्ट ने केंद्र को इस कानून के प्रावधानों पर फिर से विचार करने की अनुमति दे दी ।

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