बीकानेर,जयपुर,सुप्रीम कोर्ट ने विधवा पुत्रवधू को अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र मानते हुए राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश के खिलाफ यह एसएलपी दायर की गई थी.
न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार की एसएलपी पर सुनवाई की। पीडब्ल्यूडी में कुली रही सुशीला की सास की वर्ष 2007 में मौत हो गई। इस पर सुशीला के पति ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया और आवेदन लंबित रहने के दौरान ही उसकी भी मौत हो गई।
इस पर सुशीला ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन विभाग ने पुत्रवधू को आश्रित के रूप में नियुक्ति से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सुशीला देवी को एक माह में अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया।