बीकानेर,राज्य सरकार के केबिनेट मंत्री मंडल ने 15 दिसम्बर 2021 को एक आदेश में राजस्थान की शहरी व ग्रामीण गोचर / चारागाह आदि में अतिक्रमण करके बनाये गये मकानों का पट्टा जारी करने पर सहमति प्रदान की है। जो कि पशुओं व गौवंश के जीने के अधिकार पर अतिक्रमण है।
हमारे पूर्वजों ने गोचर / चाराग्राह की जो योजना बनायी थी व पर्यावरण संतुलन के अनुरूप थी। वर्तमान परिस्थिति में राज्य सरकार इस पर्यावरण अनुकूल परिस्थिति को बाधित करके पर्यावरण असंतुलित करना चाहती है और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना है। जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार गोचर / चारागाह / जोहड / पायतान / नाडी / डोली/ओरण व मन्दिर माफी की भूमि का उपयोग नहीं कर सकती ।
राज्य सरकार वर्तमान में इस तरह का आदेश निकाल कर गोचर आदि भूमि का अतिक्रमण करना चाहती है। कृपया इस आदेश पर पूर्ण रोक लगाकर अनुग्रहित करे ।