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बीकानेर,नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। हरियाणा में नवनिर्वाचित सरकार के शपथग्रहण समारोह से पहले दायर इस याचिका पर चौंकते हुए सीजेआइ डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने कहा कि यह कैसी याचिका है? क्या आप निर्वाचित सरकार को शपथ लेने से रोकना चाहते हैं?

इस मामले में लगाई याचिका:

प्रिया मिश्रा की इस याचिका में EVM मशीनों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव की मांग की गई थी और जिक्र किया गया कि कांग्रेस ने इस बारे में चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है। सुबह CJI की बेंच में यह मामला मैंशन करने पर बेंच ने चेतावनी दी कि वे इस मामले को जुर्माना लगाते हुए खारिज करेंगे। इस पर याचिकाकर्ता के वकील के बार-बार आग्रह पर ने अपनी बात सुने जाने की मांग की तो कोर्ट ने दोपहर बाद मामले को सुनकर खारिज कर दिया।

कांग्रेस ने बनाई दूरी:

उधर, कांग्रेस के विधि, मानवाधिकार और RTI विभाग ने बाकायदा बयान जारी कर इस याचिका से दूरी बना ली। बयान में कहा कि यह याचिका दायर करने से पहले विभाग या पार्टी की सहमति नहीं ली गई। पार्टी को ऐसी किसी याचिका की जानकारी नहीं है।

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