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जयपुर,राज्य सरकार के वित्त विभाग ने बुधवार काे प्रदेश के बाहर स्थित देश के बड़े 14 रेफरल चिकित्सा संस्थानाें की सूची जारी की है। इन अस्पतालाें में राज्य व राज्य के बाहर काम करने वाले कर्मचारी पुनर्भरण राशि देकर अपना उपचार करवा सकेंगे। इन सभी काे अारजीएचएस से बाद में राशि मिल जाएगी।

वित्त विभाग के शासन सचिव सुधीर कुमार शर्मा की अाेर से जारी अादेशाें में बताया कि वित्त विभाग की अधिसूचना 16 जुलाई 2021 से राजस्थान सिविल सेवा नियम 2013 के नियम 10 काे संशाेधित कर यह प्रावधान किया गया कि राज्य से बाहर अारजीएचएस में अधिकृत चिकित्सालयाें में ही अारजीएचएस पाेर्टल से रेफर करवाए जाने पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा देय हाेगी। बिना रेफर कराए जाने पर भी इन 14 अस्पतालाें में उपचार कराने पर अारजीएचएस दराें पर नियमानुसार प्रक्रिया से पुनर्भरण देय हाेगा। राज्य से बाहर के चिकित्सालयाें ने अभी तक अारजीएचएस के तहत कैशलेस की सुविधा उपलब्ध कराने की सहमति नहीं दी।
राज्य के भीतर व बाहर स्थित कार्यालयाें में पदस्थापित कार्मिक भी इसकी मांग कर रहे हैं। इसी समस्या काे देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 22 के प्रावधान के तहत निराकरण के अादेश जारी किए गए।
इसमें राज्य के बाहर व प्रदेश के सरकारी कार्यालयाें में पदस्थापित अारजीएचएस कार्मिक इन रेफरल चिकित्सालयाें में उपचार की सुविधा पुनर्भरण के अाधार पर ना कि कैशलेस अाधार पर प्राप्त कर सकते हैं। इन कैशलेस दावाें का पुनर्भरण अारजीएचएस पाेर्टल के माध्यम से किया जाएगा। नियम 10 में उल्लेखित प्रावधानाें के अनुसार पेंशनराें पर भी लागू रहेगा।

*ये हैं 14 अस्पताल*

एम्स नई दिल्ली, बाॅम्बे हाॅस्पिटल बाॅम्बे, क्रिश्चियन मेडिकल काॅलेज एंड हाॅस्पिटल वेलाेर, फाॅरटिज हाॅस्पिटल दिल्ली, गुजरात कैंसर व रिसर्च संेटर अहमदाबाद, पाेस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटयूट चंडीगढ़, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीटयूट व रिसर्च सेंटर दिल्ली, टाटा मेमाेरियल अस्पताल मुंबई, दी गुजरात रिसर्च व मेडिकल इंस्टीटयूट अहमदाबाद, इंस्टीटयूट लीवर व िबलियरी साइंस नई दिल्ली, मेदांता द मेडिसिटी गुरगांव, शलबी हाॅस्पिटल अहमदाबाद, इंद्रप्रस्थ अपाेलाे हाॅस्पिटल नई दिल्ली व ग्लाेबल हाॅस्पिटल चैन्नई अस्पताल की सूची जारी की गई है।

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