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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें प्रदेश के राजकीय कार्मिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, उदयपुर घटना में मृतक श्री कन्हैयालाल के पुत्रों को सरकारी नौकरी दिलाने में शिथिलता प्रदान करने, न्यूज वेबसाइट्स को सरकारी विज्ञापन जारी करने, नवीन राजकीय महाविद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए राजस्थान काॅलेज एजुकेशन सोसायटी का गठन करने और सहित कई अहम निर्णय लिए गए हैं।

कन्हैयालाल के दोनों को मिलेगी सरकारी नौकरी

मंत्रिमंडल ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए उदयपुर की आतंकी घटना में मृतक कन्हैयालाल तेली के पुत्र यश तेली और तरूण तेली को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। नियुक्ति के लिए नियमों में शिथिलता दी गई है। यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा (संशोधन) नियम, 2008 एवं 2009 के नियम 6ग के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। आतंक फैलाने वाली इस जघन्य घटना के कारण मृतक के परिवार में जीविकोपार्जन का अन्य कोई स्त्रोत नहीं होने से आश्रितों को नियुक्ति दिए जाने पर जीवनयापन सुचारू रूप से चलेगा। परिवार को आर्थिक एवं मानसिक संबल प्राप्त होगा।

उल्लेखनीय है कि ऐसे व्यक्ति के एक आश्रित को जिसकी वर्ष 1992 या उसके पश्चात बलवों, आतंकवादी हमलों, आंदोलनों, धरनों, प्रदर्शनों और रैलियों जैसी घटनाओं में मृत्यु हो गई हो, नियुक्ति दी जा सकती है। ऐसे में एक पुत्र को नियमानुसार अनुकंपात्मक नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। इस निर्णय से दूसरे आश्रित को भी नियुक्ति मिल सकेगी।

वेबसाइट्स को मिलेंगे सरकारी विज्ञापन, पॉलिसी को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया हैं। वर्तमान में प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में राजकीय विज्ञापन जारी किये जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर विभिन्न न्यूज वेबसाइट आमजन में काफी लोकप्रिय है, अतः समय की मांग के अनुसार पॉलिसी गाइडलाइन जारी होने से न्यूज वेबसाइट्स पर राज्य सरकार की रीति-नीति एवं जनकल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ आमजन तक त्वरित गति से पहुंच सकेगा।

नवीन गाइडलाइन के अनुसार वेबसाइट डी.ए.वी.पी. में पंजीकृत होनी चाहिए। साथ ही उसके कुल कंटेंट का 50 प्रतिशत समाचार होना चाहिए। इस 50 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत राजस्थान से संबंधित होना चाहिए। डी.ए.वी.पी. द्वारा बनाई गई ए, बी, और सी श्रेणी के अनुरूप प्रचलित विज्ञापन, आकार और दर राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों पर मान्य होगी।

राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का होगा गठन

मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा के अधीन नवीन राजकीय महाविद्यालयों के संचालन एवं विकास हेतु राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी (RAJ-CES) के गठन का अनुमोदन किया है। इससे नवीन राजकीय महाविद्यालयों का बेहतर प्रबंधन और सुगमता से संचालन किया जा सकेगा।

सोसायटी के गठन से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। विभिन्न विशिष्टताओं से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के संचालन में सुगमता आएगी और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को मजबूती मिलेगी। राजस्थान या अन्यत्र स्थित अन्य विशिष्ट शिक्षा संस्थानों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में भी आसानी होगी।

रामगंज मंडी में तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में बसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 21.12 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रिमंडल द्वारा कोटा की तहसील रामगंज मंडी में तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में राजकीय भूमि में स्थित पूर्ण डूब के गांवों में बसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक मुश्त विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है। इस निर्णय से ग्राम दडिया, दुडकली, तमोलिया, सारनखेड़ी, सोहनपुरा, ताल्याबड़ी व आंशिक डूब के गांव रघुनाथपुरा में बसे व्यक्तियों को 21,12,78,000 रूपये का भुगतान किया जाएगा।

इस निर्णय से डूब क्षेत्र के 1104 परिवारों को प्रति परिवार 1,91,375 रूपये विशेष अनुग्रह राशि मिलेगी। गतिरोध दूर होने से बकाया निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होंगे। इससे बांध में जलभराव कर रामगंज मंडी तहसील के 32 गांवों की 7800 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

कार्मिकों की एसीपी, वेतन विसंगति आदि संबंधी आदेशों का कार्योत्तर अनुमोदन

मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा के क्रम में एश्याॅर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (एसीपी) की विसंगतियों, पुलिस दूरसंचार अधीनस्थ सेवा सहायक उप निरीक्षकों एवं हैड काॅन्स्टेबलों की वेतन विसंगति को दूर करने हेतु जारी किए गए आदेशों का कार्योत्तर अनुमोदन किया है। राज्य के विशेष योग्यजन कर्मचारियों के वाहन भत्ते को बढ़ाकर 600 से 1200 रूपये किया गया। साथ ही, विशेष योग्यजन श्रेणी में एक अतिरिक्त ‘स्पाइनल डेफरमेटी‘ श्रेणी के दिव्यांग कार्मिकों को भी वाहन भत्ता दिया जाने का अनुमोदन किया गया।

अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली की नियुक्ति अवधि में 6 माह अभिवृद्धि

मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली विमल शर्मा की पुनर्नियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 164-ए में शिथिलन प्रदान कर 65 वर्ष की आयु के उपरांत श्री शर्मा की संविदा पर नियुक्ति अवधि में 1 अप्रेल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक (कुल 6 माह) के लिए अभिवृद्धि की गई है। इस निर्णय से आवासीय आयुक्त कार्यालय के संचालन में सहायता मिलेगी।

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