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बीकानेर,प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत ने सरकार ने फिर नई गाइडलाइन जारी की है। जयपुर और जोधपुर की शहरी सीमा में आने वाले आठवीं तक के सभी स्कूलों को 17 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है। सरकारी दफ्तरों में केवल 50 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। सरकार ने प्रशासन गांवों के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान को कोरोना के कारण स्थगित करने का फैसला किया है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन 7 जनवरी से लागू होगी।

इससे पहले रविवार को भी गाइडलाइन जारी की गई थी। रविवार की गाइडलाइन में ही संशोधन कर नए प्रावधान जोड़े हैं। नए प्रावधानों के अनुसार अब सरकारी दफ्तरों में 55 साल और इससे ज्यादा उम्र के कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इसके अलावा गाइडलाइन के पुराने प्रावधान ही लागू रहेंगे।
नाइट कर्फ्यू और मास्क पर सख्ती
नाइट कर्फ्यू और मास्क पर सख्ती शुरू होगी। शहरों में पुलिस के नाके लगाकर नाइट कर्फ्यू में बेवजह बाहर निकलने वालों के चालान और वाहन जब्त करने की कार्रवाई होगी। सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क नजर आने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

पॉजिटिव पाए जाने पर 72 घंटे के लिए बंद होगा ऑफिस
वर्क प्लेस पर कोई भी कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर ऑफिस के उस चैंबर को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। कोविड पॉजिटिव के साथ काम करने वाले कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा।

नाइट कर्फ्यू फिलहाल 11 से 5 बजे तक ही रहेगा
प्रदेश भर में फिलहाल नाइट कर्फ्यू का समय नहीं बदला है। नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक ही रहेगा।

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