बीकानेर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग), अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय, निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर एंव मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित, अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों (कक्षा 11वीं एवं 12वीं के अतिरिक्त) द्वारा विभागीय वेबसाईट, एसएसओ पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीकरण करने और आवेदन पत्र भरने की तिथि को 15 मार्च तक बढ़ाया गया है। पूर्व में इसके लिए निर्धारित तिथि 28 फरवरी थी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एलडी पंवार ने बताया कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्र-छात्राओं को जनाधार पोर्टल पर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय घोषणा पत्र एवं अन्य आवश्यक जानकारियां अद्यतन करवाना आवश्यक है। आवेदक द्वारा योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का भली भांति अध्ययन करने के बाद ही अपलोड किया जाए। इससे संबंधित समूची जानकारी विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2021-22 की मान्यता, सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त कर, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया है वे संस्थाएं, छात्रवृति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होंगी। इसके अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेंगे, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की ही होगी।
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