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बीकानेर,राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बेंच के 15 सितम्बर 2022 को मेडिकल टीचर डेंटल की सेवा अवधि अन्य सब्जेक्ट के मेडिकल टीचर की तर्ज पर 65 वर्ष करने के वाद पर दिए निर्णय के विरुद्ध सरकार ने आदेश जारी कर डा रंजन माथुर को सेवा निवृत्ति आदेश थमा दिए है। उनके स्थान पर विभागाध्यक्ष और अतिरिक्त प्राचार्य का कार्यभार अन्यों को दे दिया है। यह आदेश 30 सितम्बर को प्राचार्य की ओर से जारी किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने आदेश दिया कि मेडिकल टीचर ( बी डी एस, एम डी एस) 65 वर्ष आयु तक सेवा में रह सकेंगे। न्यायालय ने राजस्थान सरकार के सक्षम अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे इस आशय का आदेश जारी करें कि मेडिकल टीचर डेंटल की सेवाएं 65 वर्ष तक जारी रहेगी। इस दौरान उन्हें सभी तरह के परिलाभ देय होंगे। इससे पहले मेडिकल टीचर डेंटल की 60 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्ति दे दी जाती थी, जबकि बाकी मेडिकल टीचर के सेवा निवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बावजूद एस. पी. मेडिकल कालेज के प्राचार्य ने 30 सितंबर को डा. रंजन माथुर का 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा निवृत्ति आदेश जारी कर दिया है। राज्य में कुल छह मेडिकल कालेज हैं जिसमें 25 मेडिकल टीचर डेंटल कार्यरत है।

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