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बीकानेर,दिनांक 28.01.2022 को सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, बीकानेर की पीठासीन अधिकारी ज्योति रखावत ने प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र पर थाना पुलिस महिला थाना, बीकानेर से प्रकरण में किये जा रहे अनुसंधान बाबत् प्रगति रिपोर्ट तलब की जाकर दिनांक 03.02.2022 को पेश करने के आदेश दिये है।
संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है-प्रार्थीनी श्रीमती मनीषा पत्नी धर्मवीर जीनगर पुत्री जगदीश मेहत्तर हाल निवासी विश्वकर्मा गेट के बाहर, हरिजन बस्ती, बीकानेर ने माननीय न्यायालय में दिनांक 16.11़.2021 को अपने पति धर्मवीर जीनगर, देवर विवेक जीनगर, सास राधा देवी व ससुर किशनलाल के विरूद्ध दहेज प्रताड़ना का व जेठ कर्मवीर जीनगर के विरूद्ध स्त्री लज्जा भंग का आरोप आरोपित करते हुए इस्तगासा प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा धारा 156(3) जा. फौ. में थाना पुलिस महिला थाना को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच रिपोर्ट दिनांक 15.01.2022 को पेश करने के आदेश प्रदान किये जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध दिनांक 24.11.2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 230/2021 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया लेकिन अनुसंधान अधिकारी का रवैया प्रार्थीनी के प्रति उदासीन व आरोपीगण के साथ हमदर्दी वाला प्रतित होने पर प्रार्थीनी ने दिनांक 22.12.2021 को पुलिस अधीक्षक महोदय को निष्पक्ष अनुसंधान का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया तथा दिनांक 23.12.2021 को पुलिस महानिरीक्षक महोदय के समक्ष भी उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन प्रार्थीनी के जेठ द्वारा प्रार्थीनी के साथ स्त्री लज्जा भंग जैस घिनौना कुकृत्य करने के उपरान्त भी तथा प्रार्थीनी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने 164 जा. फौ. के बयानों में उसके जेठ द्वारा किये गये कुकृत्यों का खुलासा करने के उपरान्त भी पुलिस का रवैया उदासीन ही रहा तथा प्रार्थीनी को उसके ससुरालवालों द्वारा भिन्न माध्यम से उक्त मुकदमा उठाये जाने बाबत् डराया धमकाया जाने लगा जिस पर व्यथित होकर प्रार्थीनी ने दिनांक 27.01.2022 को माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ एवं न्यायोचित अनुसंधान बाबत् प्रार्थना पत्र अपने अधिवक्ता गोपाललाल हर्ष के मार्फत प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र व संलग्नित दस्तावेजात का अवलोकन कर थाना पुलिस महिला थाना बीकानेर को दिनांक 28.01.2022 को उक्त प्रकरण की अनुसंधान बाबत् प्रगति रिपोर्ट दिनांक 03.02.2022 को प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया।

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