बीकानेर,जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर नगर निगम आयुक्त को अगली सुनवाई पर गंगाशहर जाने वाली सड़क पर आवासीय क्षेत्र के बीच में पूर्व में बनाए डम्पिंग यार्ड में पार्क या खेलकूद की सुविधा विकसित करने की योजना के साथ आने को कहा है।
न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ में याचिकाकर्ता गोपी किशन एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान निगम के अधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट के अंतरिम आदेश की पालना में डंपिंग यार्ड को पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया है। परन्तु मौके पर पहले से पड़े कचरे को हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। उन्होंने
कहा कि निगम ने डम्पिंग यार्ड को पार्क या खेल सुविधा के तौर पर विकसित करने का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है।
कचरा निस्तारण के लिए योजना तैयार करने के निर्देश
कोर्ट ने नगर निगम बीकानेर को मौके पर पड़े कचरे को हटाने और इसे किसी उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने सहित इसका उपयोगी उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए तत्काल एक योजना तैयार करने को कहा है। इस संबंध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अगली, सुनवाई पर पेश करनी होगी। एक बार कूड़ा हटाने के बाद निगम को यार्ड की जगह शहरी वन क्षेत्र, खेल का मैदान या पार्क स्थापित करने पर भी विचार करने को कहा है।