उन्होंने तर्क दिया कि आयुध नियम, 2016 के नियम 24 (1) के अनुसार अधिकतम 30 दिवस की अवधि में लाइसेंस नवीनीकरण का प्रावधान है। अयाचीगण का कहना था कि जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर की ओर से जम्मू-कश्मीर के सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस सत्यापन के लिए लगातार पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन सत्यापन रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हो पा रहा।
अंतिम बार नवीनीकरण करने वाले प्राधिकारी से हो सत्यापन
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने गृह (ग्रुप-9) विभाग की ओर से 30.05.2019 को जारी परिपत्र के क्लॉज 2(6) की ओर से न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि इसमें अन्य राज्यों से जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण करने से पूर्व, अंतिम बार नवीनीकरण करने वाले नवीनीकरण प्राधिकारी से सत्यापन के बाद नवीनीकरण के निर्देश हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता का लाइसेंस अंतिम बार जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर से नवीनीकरण हुआ है, ऐसे में लाइसेंस का सत्यापन जम्मू-कश्मीर से नहीं बल्कि जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर से करवाया जाना चाहिए।दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी ने याचिका मंजूर करते हुए 30.05.2019 को जारी परिपत्र के क्लॉज 2(6) की पालना में अंतिम बार नवीनीकरण करने वाले नवीनीकरण प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर से सत्यापन करवाकर उचित एवं पात्र पाए जाने पर दो माह की अवधि में याचिकाकर्ता का लाइसेंस नवीनीकरण करने के आदेश दिए।