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बीकानेर, राज्य सरकार द्वारा संचालित राजस्थान स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस के अंतर्गत समस्त राज्य कार्मिकों व पेंशनर्स को 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इस योजना के माध्यम से कैशलेस इंडोर, डे केयर व आउटडोर चिकित्सा जांच एवं परामर्श की सुविधाएं प्रारंभ की गई है।
कोषाधिकारी ने बताया कि 31 अक्टूबर के बाद चिकित्सा पुनर्भरण का कोई भी दावा पूर्व व्यवस्था के अनुसार मान्य नहीं होगा। 1 नवंबर से समस्त सुविधाएं आरजीएचएस ई कार्ड के माध्यम से ही होगी। आवेदक ई मित्र के माध्यम से अथवा स्वयं वेबसाइट से आवेदन कर सकता है। आवेदक अधिक जानकारी राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर कार्यालय, जिले का कोषालय व समस्त उपकोषालय में कार्यालय समय में तथा राज्य सरकार की हेल्पलाइन 181 के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।

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