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बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ कस्बे में मुस्लिम महिला शिक्षिका द्वारा हिन्दू नाबालिग छात्रा के अपहरण कर धर्मांतरण के प्रयास के अतिसंवेदनशील मामले में विहिप कार्यकताओं सहित विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध एफआईआर पर आगामी सभी कार्यवाहियों एंव गिरफ्तारी पर रोक हेतु राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टे (स्थगन) आदेश दिया है। विश्व हिन्दू परिषद प्रान्त विधि प्रमुख एडवोकेट  मोतीसिंह राजपुरोहित ने इस मामले में हिन्दू समाज की पैरवी की । विहिप जिला अध्यक्ष अनिल शर्मा ने इस पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि डूंगरगढ़ में विश्वहिंदू परिषद कार्यकर्ताओं के साथ सम्पूर्ण हिन्दू समाज के लोग इस गंभीर घटना के सामने आने के तुरंत बाद से सक्रियता से पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रहे थे, फिर भी राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए जो लोग पीड़ित परिवार के साथ थे और आंदोलन को नियंत्रित और शांतिपूर्ण रखने में भूमिका निभा रहे थे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कर वोट बैंक को खुश करने का घृणित प्रयास कर रही है । जिस पर आज हाईकोर्ट ने रोक लगाकर सत्यमेव जयते की धारणा को चरितार्थ किया है।

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