बीकानेर,याचिकाकर्ता गोवर्धन सिंह की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट देवेन्द्र सिंह राठौड़ ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्व में कई प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उनमें जांच कर नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दर्ज की गई थी, ओर उन्होंने बताया कि राज्य मशीनरी अब अचानक प्रतिशोधी रूप से कार्रवाई में आ गई है और जांच अधिकारी द्वारा इसी तरह के आवेदन दायर किए जाने की संभावना है। अन्य एफआईआर में, जिसमें आगे की जांच करने के लिए
इस पर न्यायाधीश दिनेश मेहता ने दिनांक 25/07/2022 को बिकानेर पुलिस अधीक्षक को श्री गोवर्धनसिंह के विरुद्ध वर्ष 2010 से वर्तमान तक दर्ज मामलों में सम्बन्धित जांच, पूर्व में की गई गिरफ्तारी, स्टेटस रिपोर्ट, अन्य प्रकरणों में बकाया कार्यवाही इत्यादि की समस्त रिपोर्ट माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश करने के आदेश जारी किये है।
ज्ञात रहे कि एडवोकेट गोवर्धनसिंह द्वारा एक गैंगरेप पीड़िता के साथ अन्याय करने पर उसकी तरफ से पैरवी करते हुए आरोपी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत,जांच अधिकारी सुरेन्द्र सागर ,पूर्व DGP भुपेन्द्र सिंह यादव , RPSC चेयरमैन संजय श्रोत्रिय,CM के OSD देवाराम सैनी व अन्य के खिलाफ IPC 166A व 120B में न्यायालय से FIR दर्ज कर जांच करवाने का आदेश करवा दिया था उसके बाद से ये सब आरोपी ओर राजस्थान की समस्त बुरी शक्तियां एक होकर जनसत्ता व पावर का जबरदस्त दुरुपयोग कर गोवर्धन सिंह के पीछे लग गए थे और उन पर मूकदमे दर मूकदमे दर्ज करवाये गए गोवर्धन सिंह लगभग 3 माह(एक सप्ताह कम) से राजस्थान के अलग-अलग कारागृहों में न्यायिक हिरासत में और अलग-अलग पुलिस थानों में पुलिस हिरासत में चल रहे है। राजस्थान सरकार में रसूखदार इन आरोपियो व अन्य के इशारे पर राजस्थान में नेताओ की गुलाम पुलिस खा पी कर अन्यायपूर्ण तरीके से और अनीति से उनके पीछे पड़ी हुई है। ये सब लोग उन्हे समाप्त करवाना चाहते हैं जो असम्भव है। समय आने पर समस्त भ्रष्टाचारियों और अत्याचारियों को उनके कुकर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जल्द ही गोवर्धन सिंह को हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी राहत मिलने को उम्मीद है।