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जयपुर,IPS पंकज चौधरी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने 50 हजार रूपए की पैनल्टी लगाई है। और साफ कहा कि हर बात पर कोर्ट आना ठीक नहीं है। तबादले से जुड़े मामले को लेकर IPS ने हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में याचिका दायर की थी। इस याचिका को अदालत ने खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता को कैट ने अंतरिम आदेश दे रखा है। ऐसे में उन्हें कैट के समक्ष ही याचिका दायर करनी चाहिए थी।

जस्टिस पंकज भंडारी व जस्टिस समीर जैन ने आदेश देते हुए कहा कि हर बात के लिए कोर्ट आना उचित नहीं है। इससे अदालत का समय बर्बाद होता है। यह कहते हुए खंडपीठ ने आईपीएस पंकज चौधरी पर 50 हजार रूपए की पैनल्टी लगाई है। यह पैनल्टी की राशि उन्हें एक माह में राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जयपुर पीठ में जमा करानी होगी। साथ ही अदालत ने आदेश की प्रति राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भी भेजने के निर्देश दिए हैं।

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