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बीकानेर,राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने पशुपालन विभाग के सचिव और गोपालन विभाग के निदेशक को निर्देश दिया है कि 7 दिनों में उन पंजीकृत गौशालाओं की पहचान करें, जिन्हें तत्काल पानी की आपूर्ति की आवश्यकता है। ऐसी चिन्हित गौशालाओं में जरूरत के अनुरूप पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ में गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपूरोहित ने कहा कि गौशालाओं में प्राप्त पानी की आपूर्ति नहीं होने से गोवंश को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गौशाला में कई ट्यूबवेल सुख चुके हैं और आसपास में कोई अन्य जल स्रोत नहीं होने के कारण से गोवंश के लिऐ पीने के पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना चुनौती पूर्ण हो गया है।
सरकार क

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