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बीकानेर,जयपुर, राजस्थान हाईकोर्ट में शनिवार को छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की ओर से जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। सीजे एजी मसीह की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करने के आदेश दिए। ऐसे में छात्र संगठनों को हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी है।

अधिवक्ता शांतनु पारीक ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में छात्रसंघ चुनावों को छात्रों का अधिकार बताते हुए उस पर लगा बैन हटाने की मांग की गई थी। बता दे कि छात्र संघ चुनाव को लेकर पिछले शनिवार को उच्च शिक्षा विभाग की एक बैठक हुई थी। बैठक में प्रदेशभर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने नई शिक्षा नीति-2020 लागू करने के साथ ही यूनिवर्सिटी में चल रही एडमिशन और रिजल्ट प्रक्रिया का हवाला देकर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने की बात कही।

जिस पर सर्वसम्मति से इस साल चुनाव नहीं कराने का फैसला किया गया। वहीं छात्रसंघ चुनावों पर रोक लगाने के बाद छात्रों की ओर से प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है।

*छात्र संगठन व छात्र नेता* अलग-अलग तरीके से इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।

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