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बीकानेर,राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर स्थित राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी के कुलपति पद -पर डॉ. सतीश कुमार गर्ग की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर संबंधित पक्षकारों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कुलपति को नोटिस तामील करवाने के लिए उसे बीकानेर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ में याचिकाकर्ता सुनील शर्मा की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह ने राज्यपाल सचिव के 6 अगस्त 2021 उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर बिहार पशुपालन यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार को नियुक्त किया गया था। याचिका में कहा कि यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 24 में कुलपति की नियुक्ति, पात्रता, प्रक्रिया तथा वेतन भत्तों का प्रावधान है। राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में एक्ट में संशोधन कर धारा 24 ए जोड़ी थी। इसमें कुलपति को पद से हटाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कुलपति के पद को भरने के लिए सर्च कमेटी के अध्यक्ष की ओर से एक विज्ञापन प्रकाशित करवाया। इसके अनुसार अभ्यर्थी को अकादमिक अनुभव होना चाहिए। साथ ही उसकी निष्ठा, नैतिकता और संस्था के प्रति समर्पण की अहर्ता अपेक्षित थी। यहां तक कि आवेदन फॉर्म में भी अभ्यर्थी को उसके अच्छे चरित्र और नैतिकता की उद्घोषणा करनी थी। आवेदन फॉर्म में यह भी उल्लेखित है कि अभ्यर्थी की सूचना यदि गलत या मिथ्या पाई गई तो उसकी सेवाओं को बर्खास्त कर दिया जाएगा। याचिका में आरोप लगाया है कि कुलपति गर्ग के खिलाफ जालसाजी और अन्य आपराधिक प्रकरण लंबित है। उन्होंने यह जानकारी छिपाकर आवेदन किया। इस संबंध में कई प्रतिवेदन देने के बावजूद उन्हें हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों सहित कुलपति को जवाब तलब किया है।

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