
बीकानेर,राज्य में विनिर्माण तथा सेवा संबंधी उपक्रमों से निर्यात की सम्भावना के मध्यनजर उद्यमियों को प्रोत्साहित करने व अन्य राज्यों के निर्यातकों के समान अवसर प्रदान करने के लिए 8 दिसंबर 2024 को राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 अधिसूचित की गई है। यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान के तहत नये उद्यमियों को निर्यात बनने हेतु निर्यात प्रक्रिया व दस्तावेजीकरण हेतु प्रति इकाई प्रति वर्ष लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 05 लाख रूपये) तक की सहायता दी जाएगी। निर्यात से संबंधित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने पर व्यय का 75 प्रतिशत अनुदान व आवागमन हेतु सहायता (अधिकतम 3 लाख रू. प्रति वर्ष, 2 वर्ष में एक बार) प्रदान की जाएगी। उन्होंने ने बताया कि उत्पाद संबंधित प्रमाणीकरण हेतु व्यय का 75 प्रतिशत पुनर्भरण (अधिकतम 20 हजार रू. प्रति शिपमेंट व 3 लाख रू. अधिकतम प्रति वर्ष) तथा आधुनिकतम तकनीक की प्राप्ति व उन्नयन हेतु व्यय का 75 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा 50 लाख रु.) देय होगा।
महाप्रबंधक ने बताया कि एक्सपोर्ट में वृद्धि हेतु ई-कॉमर्स को प्रोत्साहन के लिए कुल फीस का 75 प्रतिशत पुनर्भरण (अधिकतम सीमा 2 लाख रु.) किया जाएगा। साथ ही रिप्स 2024 के तहत प्रथम बार निर्यात हेतु माल भाड़ा लागत का 25 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा 25 लाख रू. प्रति वर्ष प्रति इकाई) दिया जाएगा। निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु निर्यात विकास निधि अन्तर्गत समस्त कार्यक्रम बायर सेलर मीट, रिवर्स बायर सेलर, एक्सपोर्ट अवार्ड एवं अन्तर्राष्ट्रीय एक्सपो आदि का आयोजन राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा किया जाएगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए रानी बाजार, चौपड़ा कटला स्थित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।