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बीकानेर, धार्मिक स्थलों और तालाब , जोहड़ , बावडियां , कुंए आदि की जमीनों पर हो रहे कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है । यह जनहित याचिका निमिषा शर्मा द्वारा दायर की गयी है । जिसमें कोर्ट ने 6 अगस्त को कलक्टर और एसपी को उपस्थित होने का आदेश जारी किया है । याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिया है । बता दे कि निमिषा शर्मा ने अधिवक्ता गोपाललाल हर्ष और हरीशंकर श्रीमाली के मार्फत जोधपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाते हुए बताया कि रियासतकाल से ही बीकानेर में कई कुंए , तालाब , जोहड़ आदि को जल स्त्रोतों के रूप में बनाया गया था । जिस पर अब भूमिाफयों ने कब्जा कर लिया और रियासतकाल से बने इन इतिहासिक धरोहरों के वैभव को नष्ट किया जा रहा है । याचिका के माध्यम से बताया गया है कि बेणीसर बारी के बाहर सूर्य कॉलोनी में स्थित नाथ सागर तालाब है । जिसमे बताया गया है कि यह तालाब व आगोर की जमीन सेवग समाज की है । जहां पर गोपनाथ जी महाराज की समाधि भी है । याचिकाकर्ता ने बताया कि बीते कुछ समय से यह जमीन भूमाफियों की नजरों में है । जिसके कारण उक्त जमीन पर बने ऐतिहासिक तालाब और समाधि स्थल के साथ खिलवाड़ कर वैभव को समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है । याचिकाकर्ता ने बताया कि भूमाफियों द्वारा उक्त जमीन के आसपास के एरिया में अवैध अतिक्रमण कर इस जमीन का स्वरूप बदला जा रहा है । याचिकाकर्ता ने बताया कि इस सम्बंध में कई मर्तबा मौखिक व लिखित में शिकायत की गयी , लेकिन प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की । जिसके कारण भूमाफियों के हौसले बुलंद है और आए दिन यहां पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । याचिकाकर्ता ने बताया कि समय रहते अगर तालाब की जमीन और गोपनाथ जी महाराज की जमीन पर प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो उक्त जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर लेगें और प्रशासन भी आंखे मूंद कर देखता रहेगा ।

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