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बीकानेर, राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास नियम- 2020 के तहत राज्य में भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने, उनकों स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से भिक्षावृति में लिप्त व्यक्तियों का सर्वे स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक एल.डी.पंवार ने बताया कि विभाग ने उक्त योजना में स्वयं सेवी संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत भिखारियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत/रूचि रखने वाली प्रतिष्ठित एवं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों से शर्तो के साथ अभिरूचि की अभिव्यक्ति जारी कर प्रस्ताव आमंत्रित किये गए है। उन्होंने बताया कि  इच्छुक स्वयंसेवी संस्था/ट्रस्ट अपना आवेदन पत्र 15 जून, 2022 तक कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चौपड़ा कटला, रानी बाजार, बीकानेर को प्रेषित कर सकते है। इस कार्य हेतु सर्वेक्षण करने वाली संस्थाओं का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार किया जावेगा।
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