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बीकानेर,विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर शनिवार को संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी कार्यालय एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं सुरक्षा समिति के संयुक्त तत्वावधान में सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग के वीसी रूम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम ‘टिकाऊ जीवन शैली की ओर: एक उचित बदलाव’ थीम पर हुआ।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष श्री नरसिंह दास व्यास थे। उन्होंने कानून व समाज के परस्पर संबध को स्पष्ट करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के विभिन्न प्रावधनों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए यह अधिनियम बना है,लेकिन उपभोक्ता इस कानून का लाभ तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब उन्हें इस कानून की जानकारी हो। उपभोक्ताओं का जागरूक होना समय की आवश्यकता है। भारत का प्रत्येक नागरिक उपभोक्ता है। धरती पर उपलब्ध प्रत्येक वस्तु उपभोक्ता कानून व उपभोक्ता आयोग के क्षेत्राधिकारी में है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु कटिबद्ध हैं। राजस्थान के उपभोक्ता मामले विभाग एवं राज्य उपभोक्ता आयोग भी उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं हितों का सजग प्रहरी है।
संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी संदीप गौड़ ने विश्व उपभोक्ता दिवस पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का संदेश पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने उपभोक्ता हितों के बारे में भी बताया।
कार्यक्रम में लेखाधिकारी रवि पुरोहित, अखिल राजस्थान उपभोक्ता संगठन महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष योगेश पालीवाल, श्रेयांस बैद, अनिल सोनी एडवोकेट, मदन सुरोलिया ने भी विचार रखे।
इस दौरान प्रवर्तन अधिकारी पवन सुथार मनीष अवस्थी नरेश प्रजापत, मुमताज शेख, कैलाश आचार्य, डॉ. किशन भाटी, मंजू गोस्वामी, सीमा रामपुरिया, मधुबाला, धनसुख आचार्य, रामकुमार व्यास, मनोज गहलोत, महावीर उपाध्याय, बद्री सुथार, अनारदीन गोरी एवं शहरी क्षेत्र के राषन डीलर एवं अन्य उपभोक्ता उपस्थित रहे।
गौड़ ने बताया कि विश्व उपभोक्ता दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में आयोजित हुआ। इसका सीधा प्रसारण भी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के वीसी रूम में किया गया।

राज्य स्तरीय स्लोगन प्रतियोगिता रविवार से
उन्होंने बताया कि इसी श्रृंखला में 16 से 20 मार्च तक राज्य स्तरीय स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह स्लोगन उपभोक्ता अधिकारी, ई-वाणिज्य, हॉलमार्किंग, खाद्य सामग्री में मिलावट, टिकाउ जीवन शैली की ओर एक उचित कदम और उपभोक्ता जागृति के विभिन्न पक्ष आदि विषय वस्तुओं पर लिखे जा सकेंगे। प्रतियोगिता में गूगल फॉर्म https://forms.gle/N1nAv3jRbn31sQUY8 के माध्यम से यह स्लोगन भिजवाए जा सकेंगे। यह गूगल फॉर्म लिंक इस अवसर पर विभागीय वेबसाइट https://consumeraffairs.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा।
गौड़ ने बताया कि राज्य स्तर पर स्लोगन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार स्वरूप ग्यारह हजार, द्वितीय इक्यावन सौ, तृतीय इकत्तीस सौ रुपए दिए जाएंगे। वहीं ग्यारह सौ रुपए के सात सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। उन्होने बताया कि इस श्रृंखला में 19 अप्रैल को हॉलमार्किंग, गुणवत्ता एवं मापदंड विषय पर संभाग स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन महाराजा नरेन्द्र सिंह ऑडिटोरियम में प्रातः 11 बजे से किया जाएग। इसमें भारतीय मानक ब्युरो जयपुर से विषय विषेषज्ञ विस्तृत जानकारी देंगे।
उन्होंने बताया कि जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक 20 मार्च को प्रातः 11.30 बजे कलक्ट्रेट सभागार मे आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की समस्याओं की सुनवाई भी होगी। इसी श्रृंखला में उपभोक्ता सप्ताह के समापन पर 21 मार्च को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में मीडिएषन कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप के माध्यम से आपसी सुलह-मध्यस्थता से प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।

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