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बीकानेर,बीकानेर शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से हर साल एक हजार रुपये वसूली का आदेश दिया है. फिलहाल तीन साल के लिए एक साथ तीन हजार रुपये वसूले जायेंगे. यह राशि निजी स्कूल के पीएसपी पोर्टल के रखरखाव के लिए ली जा रही है.

निजी स्कूल संचालकों ने भी इसका विरोध किया है. निजी स्कूलों द्वारा पहले से ही परीक्षा शुल्क, खेल शुल्क की वसूली की जा रही है। शिक्षा विभाग ने अपने लेखा विभाग को हर साल 1,000 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये की कटौती करने का आदेश दिया है. जब तक कटौती नहीं होगी तब तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दी जाने वाली फीस भी नहीं चुकाई जाएगी।

निजी स्कूलों को अलग से कोई राशि नहीं देनी होगी, बल्कि यह राशि सीधे उनके बिल से काट ली जाएगी।

विभाग ने सत्र 2020 से पीएसपी पोर्टल के लिए वसूली शुरू कर दी है। निजी स्कूलों से वर्ष 2020-21 से अब तक वसूली की जा चुकी है। भुगतान के समय आरटीई की वसूली नहीं की गई।

वर्ष 2023-24 से अधीनस्थ कार्यालयों को आरटीई का भुगतान करते समय यह राशि काटनी होगी। प्राइवेट स्कूलों से कई और वसूली भी की जाती है, जो सरकारी स्कूलों से नहीं की जाती. इसमें निजी स्कूल की ओर से खेल शुल्क भी लिया जाता है. जब तक फीस जमा नहीं हो जाती, तब तक विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। इसी तरह पांचवीं बोर्ड परीक्षा के लिए भी विद्यार्थियों से फीस लेने की मनाही है, लेकिन निजी स्कूलों को यह फीस शिक्षा विभाग के पास जमा करानी होगी। इसके अलावा मान्यता के समय गर्ल चाइल्ड फाउंडेशन और शिक्षा विभाग को अलग से फीस देनी होगी। सरकारी स्कूलों से यह शुल्क नहीं लिया जाता है.

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