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बीकानेर,आज किसान ताजू खां निवासी कैला को पावर ग्रिड गोदरेज सोलर प्लांट कंपनी ने खेत में जाने से मना कर दिया है और किसान को अपने खेत की पक्की फसल को काटने नहीं दे रहे हैं किसान ताजू खान आज परेशान होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और आम जन के सुखाधिकार के लिए रास्ता खुलवाने का निवेदन किया है।वर्षों पुराने चल रहे रास्ते को कटानसुधा रास्ता स्वीकृत उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ के पत्र क्रमांक एस. डी.ओ./छतरगढ़/2025/1948 दिनांक 22/08/2025 की पालना करवाने हेतु स्वीकृत किए जाने के बाद भी पॉवर ग्रीड गोदरेज सोलर कंपनी द्वारा रास्ता बंद किया गया है। जो कि दुलाराम एवं अन्य प्रार्थीगण समस्त ग्राम केलां द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केलां से 6 किलोमीटर तक व केला फांटा से 6 किलोमीटर इस प्रकार कुल 12 किलोमीटर वर्षों पुराना आम रास्ता चल रहा है तथा उक्त रास्ता कैला से केला फांटा से मुख्य सड़क तक जाता है। जो की मुख्य आम रास्ता है। जहां पर बस स्टैंड व पीने के पानी की सुविधा है उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होने के कारण काश्तकारों द्वारा उक्त रास्ते हेतु जमीने छोड़ रखी है तथा यह रास्ता करणी माता मंदिर होते हुए नारखानी आबादी तक जाता है जहां लगभग 50-60 ढाणीयां बनाकर काश्तकार खेतों में निवास करते हैं। गांव आने जाने वाले लोग इसी रास्ते से आवागमन करते हैं। जो की आम रास्ता है। जिसे पॉवर ग्रिड गोदरेज सोलर कंपनी द्वारा उक्त रास्ता बंद किया गया है। इस रास्ते को खुलवाने हेतु ढाणीयो व ग्राम के लोगों द्वारा बार-बार तहसीलदार महोदय और उपखंड अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता खुलवाने का निवेदन किया गया तो, उपखंड अधिकारी छतरगढ़ जिला बीकानेर द्वारा
क्रमांक 2025/1948 दिनांक 22/08/2025 को तहसीलदार (राजस्व) छतरगढ़ को वर्षों पुराने चल रहे रास्ते को कटानसुधा रास्ता स्वीकृत कर खोलने बाबत निर्देश दिए गए थे व उक्त प्रकरण को *रास्ता खोलो अभियान* के तहत दर्ज कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर प्रकरण का निस्तारण करने के आदेश दिए थे। लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण रास्ता आज भी बंद है और लोगों को आवागमन में बाधा हो रही है। और काश्तकार अपने खेतों और ढाणीयो में नहीं आ जा सकते हैं रास्ता सोलर प्लांट कंपनी द्वारा जबरदस्ती बंद किया जा गया है और उपखंड अधिकारी महोदय छतरगढ़ के आदेश की पॉवर ग्रिड गोदरेज सोलर कंपनी द्वारा जानबूझकर अवहेलना की जा रही है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि केला के खसरा नम्बर 604, 604/1798, 651, 598 में तादादी 8.1561 हेक्टेयर है जिसमें प्रार्थी ढाणी बनाकर निवास करता है तथा राज्य सरकार द्वारा जलगृहण योजना के अन्तर्गत कुंड का निर्माण किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन करते समय प्रार्थी की उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि की तरमिम गलत करके प्रार्थी की ढ़ाणी को खसरा नम्बर 596 में बताकर तरमिम कर दी व प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि जहां तरमिम की गयी है उसके कटान रास्ता को बंद किया जा रहा है। तब प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर तरमिम दुरूस्ति चाही तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की फिर भी प्रार्थी के खेत में व ढ़ाणी में प्रवेश के रास्ते को पॉवर ग्रिड गोदरेज सोलर कंपनी व हल्का पटवारी द्वारा जानबुझकर लापरवाही पूर्वक बंद किया जा रहा है प्रार्थी के खेत में फसल खड़ी है पॉवर ग्रिड कम्पनी के लोग प्रार्थी व उसके परिवार
को परेशान करते है। इसलिए प्रार्थी की भूमि की मौका स्थिति में परिर्वतन न करने के लिए हल्का पटवारी को पाबंद किया जावें और पॉवर ग्रिड सोलर प्लांट कम्पनी को पाबंद किया जावें। कि उपखंड अधिकारी छतरगढ़ के आदेश पर अमल किया जावे और उक्त रास्ता को आमजन के सुखाधिकार के लिए अति शीघ्र खुलवाया जावे और संबंधित तहसीलदार छतरगढ़ को पाबंद किया जावें जिससे प्रार्थी की समस्या का समाधान समय पर हो सके। आदेश का उल्लंघन करने वाली दोषी पॉवर ग्रिड गोदरेज सोलर कंपनी व संबंधित हल्का पटवारी पर कार्यवाही करने के आदेश फरमावे, जिससे आमजन के सुखाधिकार के लिए रास्ता खोला जा सके और किसानों की फसल समय पर कटाई हो सके।

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